संविधान में कहीं नहीं प्रोटेम स्पीकर का पदः जानें, क्या होता है काम और सरकार कैसे करती है चुनाव
किरेन रिजिजू के मुताबिक, “राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 99 के तहत कांग्रेस के सदस्यों सुरेश कोडिकुन्निल, ताम्बे, राधा मोहन सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते और सुदीप बंद्योपाध्याय को प्रोटेम स्पीकर के सहायक के तौर पर नियुक्त किया है, जिससे वह 18वीं कांग्रेस के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करने का अवसर प्रदान करेंगे।” प्रोटेम शब्द…