Supreme Court Angry Over LG interference in MCD Standing Committee elections Said what will happen to democracy | एमसीडी स्टैंडिंग कमिटी चुनाव में एलजी की दखलंदाजी पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा

Supreme Court Angry Over LG interference in MCD Standing Committee elections Said what will happen to democracy | एमसीडी स्टैंडिंग कमिटी चुनाव में एलजी की दखलंदाजी पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा


एमसीडी स्थायी समिति चुनाव: दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के चुनाव में उपराज्यपाल के पास सुप्रीम कोर्ट ने दावेदारी रखी है। कोर्ट ने उपराज्यपाल कार्यालय को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या उन्होंने चुनाव में प्रवेश के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है। एलजीऑफ़िस को 2 सप्ताह में उत्तर देना है।

जस्टिस पी एस नरसिम्हा की लोधी वाली 2 जजों की बेंच ने एलजी ऑफिस से कहा कि वह स्थायी समिति के चुनाव में पास नहीं हैं। एमसीडी के मेयर स्टाइल ओबेरॉय ने एलजी के असैन्यवैधानिक और शिक्षक अधिनियम में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को पदमुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

मामले में हो रही राजनीति

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में राजनीति हो रही है। स्थायी समिति सदस्य चुनाव में मेयर की भूमिका होती है। यह घर के अंदर का मामला है। इसे एलजीबीटी नियंत्रण नहीं कर सकते. कोर्ट ने कहा कि अगर एलजी स्टैंडिंग कमेटी को अनारक्षित चुनाव में प्रवेश दिया जाता है, तो इसे नामांकित से लिया जाएगा।

एलजी को जल्दी क्यों थी – SC

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैसाचुसेट्स एक्ट की धारा 487 के तहत एलजी अपनी कार्यकारी शक्ति का इस्तेमाल कर सकती है लेकिन इसका इस्तेमाल वह सदन में प्रवेश नहीं दे सकती है। कोर्ट ने कहा कि एमसीडी मेयर की गैरमौजूदगी में एलजी की स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जल्दी क्यों शुरू हुआ? अगर एलजीबीटी इस तरह के पासपोर्ट देते हैं तो लोकतंत्र का क्या होगा?

दिल्ली नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी की आखिरी सीट शुक्रवार (27 सितंबर) को चुनाव के लिए खाली हो गई। इस चुनाव में आप और कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था. आप ने दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति के चुनाव को अवैध और असंवैधानिक बताया और फिर इस चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची और कहा कि यह चुनाव कानून को ताक पर रख दिया गया है।

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